Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू: Rajasthan Uttar Matric Scholarship Online Application Form 2022-23 राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 16 जून 2022 को नोटिस जारी कर दिया है।
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अभ्यर्थी 1 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022-23 का अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है।उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बाहरी एवं कॉलेज सरिए छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को दी जाएगी जो जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 100000 रुपए तक होगी| ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से 30 नवंबर तक भरे जा सकते हैं
इसके लिए अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 की विस्तृत जानकारी नीचे दिए गए ऑफिशल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 का ऑफिशल नोटिफिकेशन और ऑफिशल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 नियम और शर्तें
नवीन छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते है-
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- 1. आय सीमा:
(अ) अनुसूचित जाति (sc), अनुसूचित जनजाति (ST), विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग-SBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- 1. आय सीमा:
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- (ब) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे- बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी. एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र ।(उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यनतम 60प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी)
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- (स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- 2. फ्रीशिप कार्ड:- अनुसूचित जाति (sc), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाये प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृति सुनिश्चितता हेतु फ्रीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फ्रीशिप कार्ड को सम्बंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार्य किये जाने पर विद्यार्थी का फीशिप कार्ड छात्रवृति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा।
- 3. आवेदन प्रक्रिया:- सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वंय पासवर्ड सृजित कर अथवा ई-मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वंय कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें ।
- 4. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वंय की ही दें।
- 5. दस्तावेज:- उक्तानुसार छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा। सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे जैसे- आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएं आदि। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। जैसे – गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद, अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु चिन्हित श्रेणी अनुसार वांछित दस्तावेज आदि।
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- 6. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन:- नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
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- 7. जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
- 7. जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
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- 8. विद्यार्थी का बैंक विवरण:- छात्रवृति आवेदन में विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें। अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:
A. विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउण्ट ही हो।
B. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वंय का खाता हो।
C. छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
D. बैक खाता बन्द न हो अर्थात बैंक नियमों के अनुसार न्यूनतम राशि सरकारी बैंक में 1000 एवं निजी बैंक में 5000 भुगतान के समय उपलब्ध हो।
E. यदि बैंक खाता माईनर है एवं छात्रवृति की राशि 25000 रूपये से ज्यादा है, तो बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वयस्क खाते में परिवर्तित करावें।
- 8. विद्यार्थी का बैंक विवरण:- छात्रवृति आवेदन में विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें। अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:
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- 9. शुल्क संरचनाः- शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल-कूद शुल्क (Games Fee), 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का विवरण अंकित करेंगे। जिसके अनुसार ही उस पाठयक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
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- 10. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन:- आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोटल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्क्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
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- 11. विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति:- विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृति पोर्टल पर बोयामैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकृत किया जाना होगा।
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- 12. शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन:- जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें।
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- 13. वर्ष 2019-20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। जयपुर जिले में सांगानेर झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय बेब साइट पर एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022
Important Links
Start Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 form | 1 July 2022 |
Last Date Online Application form | 30 November 2022 |
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Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं.
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन का डायरेक्टली ऊपर दिया हुआ है. एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.