ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल कर दी है

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल कर दी है





EWS आरक्षण के सरलीकरण को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला ,सामान्य वर्ग में EWS आरक्षण के सरलीकरण से हर्ष की लहर, हर कोई कर रहा है मुख्यमंत्री के EWS को लेकर फैसले की तारीफ, युवा बोर्ड के सदस्य जितेन्द्र सिंह नरूका ने जताया CM गहलोत का आभार |




ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल कर दी है। इससे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल की होती थी। सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण से हर्ष की लहर है। ईडब्ल्यूएस को लेकर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के प्रयास रंग लाए हैं। हर कोई मुख्यमंत्री के ईडब्ल्यूएस को लेकर फैसले की तारीफ कर रहा है। सामान्य वर्ग सीएम अशोक गहलोत का आभार जता रहा है।




ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल कर दी है
ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल कर दी है




ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल की





राज्य के आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पडता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

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